गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के छह गैर-मुस्लिम समुदायों के सदस्यों के लिए वीजा अनिवार्य कर दिया है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश कर चुके हैं या जिनके दस्तावेजों की अवधि समाप्त हो चुकी है। यह उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने 31 दिसंबर, 2024 से पहले प्रवेश किया था।
यह संशोधन यात्रा नियमों में व्यापक बदलाव का हिस्सा है, जिसमें भारतीय, भूटानी और नेपाली नागरिकों के लिए प्रावधान के साथ-साथ कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नियमों में ढील भी शामिल है। नियम परिवर्तन मुस्लिम समुदायों पर लागू नहीं होता है।
